राजस्थान वित्त विभाग ने 01 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त और 31 मार्च 2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की है।
राजस्थान वित्त विभाग ने आदेशों का पालन न करने वाले लेखा सेवा अधिकारियों को तुरंत कार्यमुक्त करने और 31 जुलाई 2026 तक नई तैनाती पर कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान वित्त विभाग ने सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के दूसरे चरण के पायलट क्रियान्वयन की घोषणा की है।
राजस्थान वित्त विभाग ने 01 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त और 31 मार्च 2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की है।
राजस्थान वित्त विभाग ने सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के दूसरे चरण के पायलट क्रियान्वयन की घोषणा की है।
राजस्थान वित्त विभाग ने 01 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त और 31 मार्च 2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की है।
राजस्थान वित्त विभाग ने आदेशों का पालन न करने वाले लेखा सेवा अधिकारियों को तुरंत कार्यमुक्त करने और 31 जुलाई 2026 तक नई तैनाती पर कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान वित्त विभाग ने 01 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त और 31 मार्च 2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की है।
राजस्थान वित्त विभाग ने आदेशों का पालन न करने वाले लेखा सेवा अधिकारियों को तुरंत कार्यमुक्त करने और 31 जुलाई 2026 तक नई तैनाती पर कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।