राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राज्य सेवा के उन कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है, जिन्हें 01 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किया गया था और जो 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा आधिकारिक परिपत्र जारी किया गया है।
पात्रता और पुरानी पेंशन योजना का विकल्प
जारी आदेश के अनुसार, वे सभी कार्मिक जो 01 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए और 31 मार्च 2022 से पहले सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुके हैं, वे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के स्थान पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के प्रावधानों के तहत पेंशन का विकल्प चुन सकेंगे। हालांकि, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए कुछ वित्तीय शर्तें पूरी करनी होंगी।
राशि जमा कराने की शर्त
नियमों के तहत, इन कर्मचारियों को एनपीएस के अंतर्गत प्राप्त हुई संपूर्ण राशि, ब्याज सहित (जो जीपीएफ की तत्कालीन प्रचलित ब्याज दर के समान होगी), वापस जमा करानी होगी। पूर्व में जारी अधिसूचनाओं में पूरी राशि जमा करवाने की अंतिम तिथि स्पष्ट नहीं थी, जिसके कारण संशय की स्थिति बनी हुई थी। अब वित्त विभाग ने इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए अंतिम समय सीमा तय कर दी है।
महत्वपूर्ण तिथियां और निर्देश
- अंतिम तिथि: पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने और औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 30 सितंबर 2026 की समय-सीमा तय की गई है।
- नियत तिथि के बाद प्रभाव: निर्धारित तिथि यानी 30 सितंबर 2026 की समाप्ति के पश्चात यह विकल्प कार्मिकों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।
- लागू नियम: यह व्यवस्था राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अंतर्गत 01 अप्रैल 2022 से प्रभावी प्रावधानों के तहत दी जा रही है।
वित्त विभाग द्वारा जारी इस निर्देश से उन पूर्व कर्मचारियों को स्पष्ट राहत मिलने की संभावना है जो लंबे समय से इस प्रक्रिया के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी संबंधित विभागों और कार्यालयों को इस संबंध में सूचार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया गया है ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रक्रिया पूरी की जा सके।
प्राथमिक स्रोत: यह स्वतंत्र समाचार-सार Rajasthan Finance Department की आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। पूरी जानकारी के लिए मूल दस्तावेज पढ़ें।



