राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों के लिए नए निर्देश
जयपुर में राजस्थान वित्त विभाग (राजस्व विभाग) द्वारा राजस्थान लेखा सेवा (RAcS) अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग के संज्ञान में आया था कि 10 जुलाई 2026 को जारी स्थानांतरण आदेशों के बावजूद कुछ अधिकारियों ने अपने नए पदस्थापन स्थल पर कार्यग्रहण नहीं किया है। इसे राज्य आदेशों की अवहेलना और अनुशासनहीनता माना गया है।
अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त करने के आदेश
विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि में नए पद पर कार्यग्रहण न करना गंभीर विषय है। इसके मद्देनजर, ऐसे सभी स्थानांतरित अधिकारियों को उनके वर्तमान पद से तुरंत कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे 31 जुलाई 2026 के पूर्वाह्न तक बिना कार्यग्रहण काल (joining time) का उपयोग किए अपने नए पद पर कार्यग्रहण सुनिश्चित करें।
वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी
निर्देशों के अनुसार, कार्यग्रहण की रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से तय पते पर भेजी जानी आवश्यक है। यदि संबंधित अधिकारी आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक नियंत्रण वाले अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे जुलाई 2026 के पश्चात का वेतन विभाग की अनुमति के बिना आहरित न होने दें और समस्त कोषाधिकारियों को भी आगामी माह का वेतन रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं।
- 31 जुलाई 2026 तक नए स्थान पर अनिवार्य कार्यग्रहण।
- ईमेल के जरिए कार्यग्रहण रिपोर्ट भेजना अनिवार्य।
- आदेश न मानने पर वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी।
प्राथमिक स्रोत: यह स्वतंत्र समाचार-सार Rajasthan Finance Department की आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। पूरी जानकारी के लिए मूल दस्तावेज पढ़ें।



