राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने एक प्रशासनिक आदेश जारी कर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा (SIPF) के अंतर्गत प्रियंका चीपा की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। यह कार्रवाई निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने के कारण की गई है।
नियुक्ति और प्रशिक्षण से जुड़े घटनाक्रम
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के परिणामों के आधार पर प्रियंका चीपा का चयन हुआ था। इसके पश्चात कार्मिक विभाग के निर्देशों के क्रम में वित्त विभाग द्वारा 19 मार्च 2026 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया था। आदेश के तहत उन्हें इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (IGPRS, Jaipur) में 23 मार्च 2026 से आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में शामिल होना था।
कार्यान्वयन में अनुपस्थिति और नोटिस
विभाग के अनुसार, संबंधित अभ्यर्थी द्वारा लगातार अनुपस्थित रहते हुए कार्यग्रहण करने हेतु छूट की मांग की गई थी। इसके मद्देनजर विभाग द्वारा कई बार प्रशासनिक पत्र और अंतिम पंजीकृत नोटिस जारी किए गए:
- 19 मार्च 2026 को प्रारंभिक निर्देश दिए गए।
- 23 अप्रैल 2026, 19 मई 2026, 06 जून 2026 और 19 जून 2026 को समसंख्यक पत्र भेजे गए।
- निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद अंतिम पंजीकृत नोटिस जारी किया गया।
कार्रवाई का आधार
विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया कि पर्याप्त अवसर और छूट दिए जाने के बावजूद अभ्यर्थी ने निर्धारित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया और न ही अंतिम नोटिस का कोई जवाब दिया। इन परिस्थितियों को देखते हुए विभाग ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभ्यर्थी राज्य बीमा सेवा में कार्य करने के प्रति इच्छुक नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप उनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया गया है।
प्राथमिक स्रोत: यह स्वतंत्र समाचार-सार Rajasthan Finance Department की आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। पूरी जानकारी के लिए मूल दस्तावेज पढ़ें।



